बदायूं। अवैध संबंधों के चलते पति की हत्या के आरोप में विशेष न्यायालय ई सी एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद नसीम ने पत्नी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास समेत 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अपर जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता ब बादी के अधिवक्ता अतुल कुमार सिंह के मुताबिक मामले में घटना की पहली रिपोर्ट मृतक की पत्नी सर्वेश देवी पत्नी जुगेश जोशी की ओर से थाना बिल्सी में दर्ज कराई गई कि 12 अप्रैल 2016 को वह मकान के छत के ऊपर पति के साथ सो रही थी रात लगभग 11:45 बजे कुंडी बजने की आवाज आई नीचे जाकर जैसे ही दरवाजा खोला देखा कि थाना कुंवरगांव निवासी सलमा पत्नी निजामुद्दीन एक अन्य व्यक्ति के साथ मौजूद थी उसने देखते ही लाठी-डंडों से मारना पीटना शुरू कर दिया और उसके साथ आए एक व्यक्ति ने छत के ऊपर चढ़कर पति के गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई इस मामले में सलमा ब एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई मामले में दूसरी रिपोर्ट 15 अप्रैल 2016 को मृतक जोगेश के पिता सोनपाल ने दर्ज कराई जिसमें उसने कहा कि उसके पुत्र की हत्या उसकी पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते कर दी दौरान विवेचना यह बात सच पाई गई कि सर्वेश देवी ने हीं अपने अपने पति जोगेश की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस ने सर्वेश देवी से हत्या मे प्रयुक्त तमंचा भी सर्वेश देवी से बरामद किया विशेष न्यायालय ईसी एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद नसीम ने सर्वेश देवी को जोगेश की हत्या का दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास व बीस हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है जुर्माने की आधी रकम मृतक के पिता को देने के आदेश दिए