नाबालिग के अपहरण व दुराचार के मामले में एक को उम्र कैद
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- पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने सुनाई सजा
- कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रूपये का जुर्माना भी डाला बदायूं। अपर जिला जज विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने नाबालिग के अपहरण व दुराचार के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोषी पर कोर्ट ने 60 हजार रूपये का जुर्माना भी डाला इस मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे हैं विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के मुताबिक मामले में घटना की रिपोर्ट 12 मार्च 2017 को पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज कराई गई जिसमें उल्लेख किया कि 10 मार्च 2017 को रात 8 बजे उसकी 14 वर्षीय पुत्री शौच के लिए खेत में गई थी जब काफी देर तक वापस नहीं आई तो तलाश किया नहीं मिली अगले दिन परिजन उसे गांव गुलडिया की तरफ तलाश करने जा रहे थे तो रास्ते में लोगों ने बताया कि उसकी पुत्री को थाना दातागंज के गांव अंधरऊ निवासी अमरपाल, सेवाराम पुत्रगण मुन्नालाल, अंतीनगला का प्रकाश बहला-फुसलाकर ले गया इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया जिसके बाद अमरपाल व सेवाराम के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल हुआ विशेष न्यायालय पोक्सो में अमरपाल व सेवाराम के खिलाफ मुकदमा चला कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सेवाराम को बरी कर दिया जबकि अमरपाल को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा साथ ही 60 हजार रूपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं