दुराचार के एक आरोपी को दस साल की कैद

- विशेष न्यायालय एससी एसटी कोर्ट के न्यायाधीश उदयभान सिंह ने सुनाई सजा
- कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना भी डाला
(विधि संवाददाता सुधीर कश्यप की रिपोर्ट)
बदायूं। विशेष न्यायालय एस सी एस टी कोर्ट के न्यायाधीश उदयभान सिंह ने दुराचार के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे दस साल के कारावास समेत पांच हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है
मामले में घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता की ओर से थाना अलापुर में दर्ज कराई जिसमें उल्लेख किया कि 31 अक्टूबर 2018 को बह ब उसकी पत्नी घर पर नहीं थे तभी उसकी 15 वर्षीय पुत्री को थाना अलापुर क्षेत्र के गांव म्याऊं निवासी विकास व जीशान बहला-फुसलाकर ले गए आरोपी द्वारा उसकी पुत्री को ले जाते हुए गांव के कई लोगों ने देखा था इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद 7 मई 2019 को पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया पीड़िता के बयानों में विक्की उर्फ शरीफ का नाम प्रकाश में आया जिसके आधार पर थाना पुलिस ने शरीफ और विक्की के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने ब दुराचार करने ,दलित उत्पीड़न जैसी धाराओं में मुकदमा तरमीम किया गया वही विकास ब जीशान की नामजदगी झूठी पाते हुए उन्हें क्लीन चिट दी गई जिसके बाद आरोपी विक्की उर्फ शरीफ के खिलाफ विशेष न्यायालय एस सी एस टी कोर्ट में मुकदमा चला
कोर्ट ने मामले में संपूर्ण सुनवाई के बाद शरीफ उर्फ विक्की पुत्र यासीन खा निवासी वार्ड नंबर 6 भूत बंगला कस्बा व थाना रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर को दोषी पाते हुए दस साल के कारावास समेत पांच हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है