प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन ही अनुमन्य

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बदायूँ ।
 जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कमलेश कुमार ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित ‘‘प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’’ (पी0एम0ई0जी0पी0 योजना) के अर्न्तगत बेरोजगार युवक/युवतियों एवं परम्परागत कारीगरों को स्वरोजगार हेतु रू0-50.00 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से उद्यम की स्थापना हेतु वर्ष-2022-23 हेतु पुनः लक्ष्य प्राप्त हुये हैं। योजना में ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियो को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र के सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियो को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 15 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा अनुमन्य है। साथ ही योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो की वित्तपोषित कार्यरत इकाईयों को अधिकतम 13 प्रतिशत व्याज उपादान की सुविधा तीन वर्ष तक नियमानुसार दिये जाने का प्रविधान है।
योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन ही अनुमन्य है, तथा कोई भी आवेदक पी0एम0ई0जी0पी0 पोर्टल ऐजेन्सी (के0बी0आई0बी0) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, पोर्टल पर योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, कमलेश कुमार के मोवाइल नं0-7408410766 एवं कार्यालय के दूरभाष नं0-05832-220159 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऑनलाइन किये गये ऋण आवेदन पत्र की छायाप्रति डाउनलोड उपरान्त स्वहस्ताक्षरित प्रति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय-मो0-शहवाजपुर, पुरानी चॅुगी, बरेली रोड़, बदायॅूं में जमा किया जा सकता है।

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