ईओ मतदान केन्द्रों का स्वंय करें निरीक्षण : डीईओ
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बदायूँ : 19 सितम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपा रंजन द्वारा ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय कुमार सिंह के साथ नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों/मतदान स्थलों का सुव्यवस्थीकरण किये जाने के संबंध में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में नगरीय निकाय निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के सम्बंध में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों को पूर्व में बने मतदान केन्द्रों/मतदान स्थलों का मौके पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट की स्वयं जाँच कर लें कि उसमें कोई मौहल्ला, गली, नई बस्ती के मतदाता छूटे तो नहीं है। उन्होंने समस्त नगर निकायों में बी0एल0ओ0 की नियुक्ति करने के निर्देश दिए।
नये मतदान केन्द्रों/मतदान स्थलों को स्थापित करने हेतु उन स्थानों को सामान्यतः सम्मिलित किया जाए जहाँ विधानसमा/लोकसभा के निर्वाचन में मतदान सम्पन्न कराया गया है। विगत नगरीय निकाय के सामान्य निर्वाचन में जो मतदान केन्द्र निर्धारित किए गए थे, उन्हें सामान्यतः बनाए रखा जाए। यदि अपरिहार्य परिस्थिति में किसी मतदान केन्द्र को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की आवश्यकता हो तो उसके औचित्य पर सम्यक् विचारोपरान्त (पंचायत एवं नगरीय निकाय) का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त परिवर्तन किया जा सकता है। प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं के लिए मतदान स्थल उसी वार्ड में रखा जाए। एक मतदान स्थल पर एक ही वार्ड के मतदाता रखे जाएं। किसी भी दशा में एक मतदान स्थल पर दो वार्डो के मतदाता न रखे जाएं। इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि एक मकान/एक ही परिवार के समस्त मतदाताओं के नाम एक ही मतदान स्थल पर रहें। मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिक दूर न जाना पड़े। एक वार्ड के मतदाताओं के लिए एक मतदान स्थल यथासम्भव उसी वार्ड में रखा जाए। मतदाताओं की संख्या अधिक होने पर एक वार्ड के मतदाताओं को आगे दिए गए निर्देशानुसार दो या दो से अधिक मतदान स्थलों में रखा जा सकता है। मतदाता सूची के प्रकाशन से पूर्व अनावश्यक मतदान स्थलों से मतदाताओं को दूसरे मतदान स्थलों पर स्थानान्तरित कर उन्हें डेटाबेस से डिलीट कर दें तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ मतदान केन्द्र/मतदान स्थल बनाकर मतदाताओं को मानक के अन्तर्गत रखा जाए। प्रत्येक दशा में नियमानुसार मतदाताओं के अनुसार मतदान स्थलों का निर्धारण किया जाए। मतदान केन्द्रों/मतदान स्थलों की क्रमबद्धता जनपद पर प्रति निकायवार मैनुअल पद्धति से किया जायेगा। उक्त प्रकार से क्रमबद्धता के उपरान्त उनके क्रम डेटाबेस में अपडेट करने के उपरान्त ही मतदाता सूची का अनन्तिम एवं अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा। मतदान केन्द्र यथासम्भव सम्बन्धित वार्ड के अन्तर्गत ही रखा जाए।
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