पुलिस ने पुलिस की नही लिखी रिपोर्ट ,कोर्ट बना सहारा

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थाने से लेकर एसएसपी ने नहीं सुनी थी फरियाद सी जे एम नवनीत कुमार भारती ने दिया मुकदमा दर्ज के आदेश
(एडवोकेट सुधीर कश्यप)
बदायू। हालात इस कदर खराब हो जाएंगे कभी पीड़ित पुलिसकर्मी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि पीड़ित के साथ हुई घटना की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो सकेगी सी जेएम कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया जिसको लेकर काफी देर पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोगों के बीच हास्यप्रद स्थिति बन गई मामला था कि क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ठगी का शिकार हो गये और उनकी पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने से लेकर एस एस पी तक गुहार लगाई लेकिन उसे न्याय नही मिला आखिरकार उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी मामले में सुनवाई के बाद सी जे एम नवनीत कुमार भारती ने संबंधित थानाध्यक्ष को मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं‌। यह था मामला……. क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने सी जे एम कोर्ट में मैं 28 जुलाई 2022 को 156 (3) सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उल्लेख किया कि
पूर्व में बह 112 पुलिस बदायूं में तैनात था और पुलिस क्लब में निवास करता था उसके साथ निरीक्षक रामऔतार निवास करते थे जिसके पास अशोक कुमार यादव नामक व्यक्ति आता जाता था जिससे सुनील की भी मुलाकात हो गई बाद में रामऔतार
प्रभारी थाना मुजरिया हो गए अक्टूबर माह मे हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार 112 पुलिस में हो गई उसका भी अशोक परिचित था आने जाने के चलते भरोसे में लेकर अशोक ने अपनी पत्नी के बीमारी के ईलाज वास्ते तीस हजार रूपये उधार मांगे बाद में अशोक ने 25 हजार रूपये वापस लौटा दिए बाद में फिर जरूरत की बात बता 35 हजार रूपये मांगे वादी ने अशोक को अपने परिचित पुलिसकर्मियों के सामने रुपए दे दिए थे काफी दिन बीत जाने के बाद अशोक ने रुपए वापस नहीं दिए और उसके पास भी आना जाना बंद कर दिया जिसके बाद पीड़ित ने अशोक के गांव बराई खेड़ा कालूपुरा थाना बिसौली में जाकर पता किया तो पता चला कि अशोक ने इस तरीके से कई लोगों से रुपए ठग लिए और उसके साथ भी अशोक ने ठगी कर ली इस मामले में पीड़ित क्राइम ब्रांच दरोगा सुनील कुमार ने अपने साथ हुई ठगी के संबंध में थाने से लेकर एसएसपी तक रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई !
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत कुमार भारती ने इस संबंध में थाना सिविल लाइन से आख्या तलब कर मामले में सुनवाई के बाद संबंधित क्राइम ब्रांच के दरोगा से हुई ठगी के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं!

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