प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः करें पालन

बदायूं। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निर्भीक, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संपन्न कराने के लिए प्रेक्षकगणों एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपा रंजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 ओ0पी0 सिंह व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों तथा उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में बैठक आयोजित कर आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन कराने हेतु दिशा निर्देश दिए है।
116 शेखूपुर के चुनाव प्रेक्षक श्रीनिवास शर्मा, 115 बदायूँ के प्रेक्षक कौशिक हलधर, 117 दातागंज के प्रेक्षक नीलकंठ टीकम, 113 सहसवाने प्रेक्षक, मुरलीधर मलिक, 112 बिसौली के प्रेक्षक कपिल मीना, 114 बिल्सी के प्रेक्षक विवेक क्षोत्रिय एवं पुलिस प्रेक्षक राजशेखरा एन ने निर्देश दिए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग मंशा के अनुसार ही प्रचार कार्य किया जाए, जो कार्य प्रतिबंधित हैं, उनको किसी भी दशा में न किया जाए, जिन कार्यों को करने की छूट हैं। उनको अनुमति लेकर ही सम्पन्न किया जाए। 01 फरवरी, से 12 फरवरी, 2022 तक राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की जाएगी। आयोग ने डोर-टू-डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर 05 व्यक्तियों के स्थान पर 10 व्यक्तियों के साथ सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर प्रचार किया जा सकता है। वीडियो वैन के साथ खुली जगह में कोविड मानकों का अनुसरण करते हुए, जगह की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 500 व्यक्ति अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। बशर्ते जन साधारण को और ट्रैफिक के आवागमन के सम्बन्ध में कोई असुविधा न हो।
डीईओ ने कहा कि आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इनडोर मीटिंग की अनुमति पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है, जो जारी रहेगी। समस्त गतिविधियों के दौरान अपेक्षा की गई है। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन सम्बन्धी आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होने उम्मीदवारां से कहा कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन एमसीएमसी समिति से अनुमति लेने के पश्चात ही प्रकाशित करा सकते है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उलंघन, रिश्वतखौरी, अनुचित प्रभाव डालने, मतदाओं को डराने दूसरों का मतदान कराने जैसे मामले सामने आने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होने कहा कि उम्मीदवार, उनके प्रतिनिधि सोशल मीडिया पर सोच समझ कर पोस्ट करें, क्योकि एमसीएमसी समिति निरन्तर निगरानी कर रही है। आचार संहिता के विरूद्ध कोई पोस्ट मिलने पर कडी कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ऋषिराज, अपर जिलाधिकारी प्रशासन ऋतु पुनिया, एसपी आरए सिद्वार्थ वर्मा सहित समस्त आरओ एवं उम्मीदवार, उनके प्रतिनिधि तथा जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।