बरेली। थाना हाफिजगंज के गांव काशी के निवासी रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी दो पुत्री के अपहरण कर ले जाने के मामले में थाना हाफिजगंज में घटना 15 नवंबर 2015 को दर्ज कराई गई थी कथित घटना में दोनों युवतियों को एस ओ जी और थाना हाफिजगंज पुलिस ने घटना के एक साल बाद बरामद कर कोर्ट में पेश किया उनके बयान रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी राजा उर्फ़ ग़ालिब, धर्मपाल, सीमा, परमवीर, वीरेंद्र, नेमचंद, हेमेंद्र को आरोपी बनाया गया सभी पर कोर्ट ने आरोप तय करते हुए मुकदमा चलाने के आदेश दिए घटना के बाद से मुकदमा बरेली की अदालत विशेष न्यायाधीश पासको एक्ट तृतीय के यहां ट्रायल के की सुनवाई हुई वादी की ओर से घटना को साबित करने में सरकारी वकील ने साक्षी के तौर पर उप निरीक्षा कैलाश चंद, सेवा निवृत सी ओ रमन पाल सिंह, इंद्रुप्रभा सिंह हाल तैनात अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ, प्र, लखनऊ। उप प्रधानाचार्य साइन, डॉक्टर शशी कटिहार, एफ आई आर लेखक, पंकज कुमार उपाध्याय, आदि गवाहो को पेश किया वीरेंद्र, हेमेंद्र, परमवीर, निवासी अलीगढ़ की ओर से एडवोकेट शशि वाला , एडवोकेट नूरी खान, एडवोकेट इक्तेदार उद्दीन, एडवोकेट रीना हनीफ, सहयोगी शाहरूख, इकराम खान की प्रभावी पैरवी के कारण अभियुक्तो को कोर्ट ने बरी कर दिया।