बदायूँ। चाइल्डहेल्प लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 के माध्यम से सूचना मिली कि थाना मूसाझाग जनपद बदायूं के अंतर्गत किशोरी का बाल विवाह हो रहा है | जिसमें बाल विवाह होना प्रस्तावित हैं जिसकी सूचना मिलने के उपरांत चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक कमल शर्मा ने तत्परता दिखाते हुए मामले की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट व बाल कल्याण समिति को दी जिसमे उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री अभय कुमार जी के आदेशानुसार चाइल्ड हेल्पलाइन केस वर्कर दुर्वेश शर्मा, थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग उपनिरीक्षक श्री इंद्रपाल, मुख्य आरक्षी कुलदीप मिश्रा, रेनू गांव में मौके पर पहुंचे और किशोरी व उसके परिवार से मिले तथा किशोरी के आयु के साक्ष्य मांगे जिसमे किशोरी की आयु साक्ष्यों के अनुसार 13 वर्ष के लगभग निकली, परिवार के अनुसार भी बालिकाओं की आयु 13 वर्ष के लगभग थी, जिसके बाद बालिका के पिता को शादी न करने के बारे में समझाया व बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बताया कि अगर लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले करते है तो उन पर कानूनी कार्यवाही होगी तब उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी । किशोरी के पिता ने थाना बीट इंचार्ज की उपस्थित में शपथ पत्र दिया कि जब तक मेरी लड़की 18 वर्ष पूर्ण की ना हो जाएगी तब तक मैं उसका विवाह नहीं करूंगा अगर करूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए तथा लड़की को बाल कल्याण समिति बदायूँ के आदेशानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।