बरेली। थाना बहेड़ी पुलिस ने माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एक अभियुक्त के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत 6 माह के लिए जिला बदर की कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार, दिनांक 16 अप्रैल को जिला मजिस्ट्रेट, बरेली के आदेश दिनांक 10 अप्रैल के अनुपालन में अभियुक्त आसिफ पुत्र मोहम्मद अली (उम्र लगभग 43 वर्ष), निवासी मोहल्ला शेखुपुर, कस्बा व थाना बहेड़ी को जनपद बरेली की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया था।पुलिस ने आदेश का पालन कराते हुए अभियुक्त को जनपद बरेली की सीमा से बाहर उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जनपद के थाना पुलभट्टा क्षेत्र में छोड़ दिया। साथ ही उसे सख्त निर्देश दिए गए कि वह आगामी 6 माह तक जनपद बरेली में प्रवेश नहीं करेगा। अपराधिक इतिहासअभियुक्त के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम व आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं, जो उसकी आपराधिक गतिविधियों को दर्शाते हैं।पुलिस टीमइस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा, उपनिरीक्षक दिनेश राणा, कांस्टेबल विशेष खोखर, नगेंद्र पाल सिंह, पवन कुमार व अंकित सिंह शामिल रहे।पुलिस प्रशासन ने बताया कि अपराध नियंत्रण के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।