बरेली। थाना देवरनिया पुलिस ने माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एक अभियुक्त को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत 4 माह के लिए जनपद से बाहर कर दिया है।पुलिस के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा 10 अप्रैल को पारित आदेश के तहत ग्राम बिहारीपुर निवासी राजू पुत्र लक्ष्मण प्रसाद को चार माह तक जनपद बरेली की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए गए थे। आदेश के अनुपालन में 16 अप्रैल को देवरनिया पुलिस ने आरोपी को उधमसिंह नगर (उत्तराखंड) स्थित सतुईया चेक पोस्ट सीमा पर छोड़ दिया और सख्त हिदायत दी कि वह निर्धारित अवधि के दौरान जनपद में प्रवेश न करे।पुलिस के मुताबिक, आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ वर्ष 2024 में बीएनएस की धाराओं व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, जबकि वर्ष 2025 में भी मारपीट से संबंधित मामला दर्ज किया गया था।कार्रवाई में थाना प्रभारी आशुतोष द्विवेदी, उपनिरीक्षक विजय तेवतिया और कांस्टेबल राजन शामिल रहे।