बदायूँ में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन सतर्क, हेल्पलाइन 1098 पर दें सूचना

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बदायूँ। अक्षय तृतीया के अवसर पर संभावित बाल विवाह की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि यदि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो तत्काल संबंधित अधिकारियों व हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली एवं शासन स्तर से 19 अप्रैल 2026 (अक्षय तृतीया) के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिए व्यापक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, खंड विकास अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, सभी थानाध्यक्ष एवं बाल कल्याण समिति सहित संबंधित विभागों को अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक कुरीति है, जिसे रोकने के लिए प्रशासन के साथ-साथ समाज की भागीदारी भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि अपने आसपास होने वाले किसी भी बाल विवाह की सूचना तुरंत दें।
सूचना देने के लिए प्रमुख संपर्क नंबर जारी किए गए हैं—जिला प्रोबेशन अधिकारी (मो. 7518024013), रवि कुमार (संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई) मो. 9411468148, महिला हेल्पलाइन 181, प्रतीक्षा मिश्रा (सेंटर मैनेजर, वन स्टॉप सेंटर) मो. 9719674435, चाइल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1098 तथा कमल शर्मा (परियोजना समन्वयक, चाइल्ड हेल्पलाइन) मो. 9410294945।
उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल प्रभाव से रोकथाम की कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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