बरेली। सिरौली थाना पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को 3 माह के लिए जनपद बदर कर दिया। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट बरेली के आदेश के अनुपालन में की गई।पुलिस के अनुसार, 13 अप्रैल को अभियुक्त पुष्पेंद्र (40 वर्ष), पुत्र रोहताश, निवासी ग्राम शिवपुरी थाना सिरौली को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत 3 माह के लिए जनपद बरेली से बाहर रहने का आदेश लागू किया गया। आदेश के पालन में पुलिस ने उसे जनपद सीमा से बाहर शाहबाद थाना क्षेत्र जनपद रामपुर की सीमा पर छोड़ते हुए सख्त निर्देश दिया कि निर्धारित अवधि तक वह बरेली में प्रवेश नहीं करेगा।पुलिस के मुताबिक अभियुक्त के खिलाफ अपहरण, हत्या, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में कुल पांच मुकदमे दर्ज हैं, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। पुलिस टीम मेंश्रीपाल सिंह उप निरीक्षक,सत्यदेव हेड कांस्टेबल,आदित्य जावला कांस्टेबल ।