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Uttar Pradesh

गुंडा एक्ट के तहत हिस्ट्रीशीटर सद्दाम 6 माह के लिए जिला बदर

April 15, 2026By admin0 comments
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बरेली। देवरनिया थाना पुलिस ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट बरेली के आदेश के अनुपालन में की गई।पुलिस के अनुसार, 14 अप्रैल को सद्दाम , पुत्र शफीक अहमद, निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना देवरनिया को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत जनपद बरेली से 6 माह के लिए बाहर रहने का आदेश लागू किया गया। इसके तहत पुलिस ने उसे जनपद सीमा से बाहर पुलभट्टा थाना क्षेत्र (उत्तराखंड) सीमा पर छोड़ते हुए सख्त हिदायत दी कि वह निर्धारित अवधि तक बरेली में प्रवेश नहीं करेगा।\अभियुक्त के खिलाफ मारपीट, धमकी, शासकीय कार्य में बाधा सहित कई गंभीर धाराओं में कुल आठ मुकदमे दर्ज हैं, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम में थाना प्रभारी आशुतोष द्विवेदी, वरिष्ठ उप निरीक्षक नवदीप कुमार एवं उप निरीक्षक सुनील कुमार की टीम ने आदेश का पालन सुनिश्चित कराया।पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में अपराध नियंत्रण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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