बरेली। जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुंडा एक्ट के तहत आरोपी रिजवान को जिला बदर कर दिया है। निचली अदालत के अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) द्वारा धारा 3(1) उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 24 फरवरी के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी रिजवान के विरुद्ध यह आदेश लागू करते हुए उसे जनपद बरेली की सीमा से बाहर कर दिया गया और बदायूं सीमा में छोड़ दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आरोपी पर 10 वर्ष की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध पूर्व में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें पशु क्रूरता एवं अन्य धाराओं से संबंधित मुकदमे शामिल हैं। आरोपी की गतिविधियों को देखते हुए उसे समाज के लिए खतरा मानते हुए जिला बदर की कार्रवाई की गई। शामिल टीम में उपनिरीक्षक सचिन कुमार एवं हेड कांस्टेबल कामेश्वर की अहम भूमिका रही, जिन्होंने आरोपी को जनपद सीमा से बाहर छोड़ा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।