बदायूँ। जिलाधिकारी अवनीय राय ने बताया कि पात्र गृहस्थी तथा अन्त्योदय कार्डधारकों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह जुलाई 2025 के सोपक्ष आवंटित खाद्यान्न तथा अन्त्योदय कार्ड धारकों को त्रैमास अपै्रल, मई व जून 2025 के सापेक्ष चीनी का वितरण 20 जून से 10 जुलाई 2025 के मध्य कराया जाएगा। उन्होंने खाद्यान्न के उठान एवं वितरण के सम्बन्ध में अधिकारियों को दिशा निर्देश निर्गत किये है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड धारक 14 कि0ग्रा0 गेहूॅ, 21 कि0ग्रा0 फोर्टीफायड चावल (कुल 35 कि0ग्रा0) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के मध्य 02 कि0ग्रा0 गेहूं तथा 03 कि0ग्रा0 फोर्टीफायड चावल प्रति यूनिट निःशुल्क वितरित कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अपै्रल, मई व जून 2025 के सापेक्ष 03 कि0ग्रा0 चीनी प्रति कार्ड 18 रुपए प्रति कि0ग्रा0 की दर से कुल 54 रुपए में वितरण कराया जाएगा।