बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा लाल फाटक रोड, सुभाष नगर रोड, फतेहगंज पश्चिमी एवं पीलीभीत बाईपास रोड पर 8 अवैध भवनों के विरूद्ध की गयी सील बन्द की कार्यवाही जिसमें रविन्द्र गैरा द्वारा लाल फाटक बदायूॅ रोड पर स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध निर्माण कार्य कराया जा रहा था। राजवीर सिंह लाल फाटक बदायूॅ रोड बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यवसायिक भवन का अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा था। सर्वेश यादव एवं बृजेश यादव द्वारा सुभाषनगर बेहटी रोड पर , अजीज़ द्वारा सुभाषनगर बेहटी रोड पर , शाहिद द्वारा फतेहगंज पश्चिमी में हाईवे के निकट बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यवसायिक भवन का अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा था। वाहिद द्वारा फतेहगंज पश्चिमी में हाईवे के निकट बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यवसायिक भवन का अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा था। आयुष सिंघल एवं पिन्टू द्वारा आलमगिरीगंज में स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध व्यवसायिक भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। सरदार रावेल सिंह द्वारा बजरंग ढ़ाबे के निकट पीलीभीत बाईपास पर बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यवसायिक भवन का अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा था। उपरोक्त स्थलों पर बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के अनधिकृत निर्माण कराये जाने पर उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए दीपक कुमार, संयुक्त सचिव बविप्रा, सहायक अभियन्ता रमन अग्रवाल एवं अवर अभियन्ता अजीत कुमार साहनी, बी एम गौतम, सीताराम एवं प्रवर्तन टीम द्वारा उक्त अवैध भवनों को सील बन्द किया गया।