राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बंध में प्री-ट्रायल बैठक आयोजित

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बदायूँ। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं, मनोज कुमार-त्तीय के निर्देशानुपालन में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं शिव कुमारी, द्वारा 08 मार्च 2025 को प्रातः 10ः00 बजे से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु शुक्रवार को समस्त प्रशासनिक अधिकारी/पुलिस प्रशासनिक अधिकारी व विभिन्न विभागों के अधिकारीगण/प्रतिनिधियों के साथ प्री-ट्रायल की बैठक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विश्राम-कक्ष में आहूत की गयी। उक्त बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण/प्रतिनिधियों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालतमें अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया। ताकि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कर उक्त लोक अदालत को सफल बनाया जा सके। राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल प्रकृति के वाद, अपराधिक शमनीय वाद, राजस्व वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुघर्टना प्रतिकर याचिकाऐं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत, जल-कर एवं दूरसंचार बिल के विवाद, एन0आई0एक्ट आदि सहित ऐसे विवाद जो अभी तक न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं, उन्हें भी वाद पूर्व सुनवाई (प्री-लिटीगेशन) स्तर पर निस्तारित कराया जा सकता है। उन्होंने जनपद के सभी जनसामान्य एवं वादकारीगण से अनुरोध करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में समय से उपस्थित होकर अपने-अपने वादों/विवादों को निस्तारित करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के अधीन संचालित लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम में कार्यरत चीफ एल0ए0डी0सी0 श्री ब्रहमा नन्दन गौतम (एड0) द्वारा दिनांक 22-01-2025 को माननीय सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बदायूं के न्यायालय में निःशुल्क पैरवी करते हुए एस0टी0 नं0-345/2010 सरकार बनाम प्रमोद शर्मा आदि अन्तर्गत धारा 307, 506 भा0दं0सं0 थाना-उझानी, जनपद बदायूं, अ0सं0-374/2009 में अभियुक्तगण मनोज शर्मा, प्रमोद शर्मा पुत्रगण हरविलास शर्मा, निवासी छतुईया, थाना उझानी, जनपद बदायूँ को दोषमुक्त कराया गया।

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