बरेली। राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखना था । वहीं कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 17 जनवरी को पेश होने के लिये समय दिया है। अगर राहुल गांधी पेश नहीं होते है तो कोर्ट नोटिस जारी कर सकता है। दरसअल बीते लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर बयान दिया था। इसका हिंदूवादी संगठनों की ओर से इसका तीखा विरोध हुआ था। इसी मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक की ओर से बरेली के कोर्ट में अर्जी दी गई थी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उस वक्त अर्जी को खारिज कर दिया था। इस आदेश के संबंध में पंकज पाठक ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील कर दी थी। वही मामले का संज्ञान लेते हुए सत्र न्यायालय ने वाद दायर कर सुनवाई के लिए 7 जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की थी । न्यायालय ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी को पेश होने का आदेश भी दिया था । वादी पंकज पाठक का कहना है कि राहुल गांधी की ओर से एक समुदाय को खुश करने और दूसरे समुदाय की संपत्ति को छीनने का बयान दिया था। इससे आहत होकर उन्होंने यह वाद दायर कराया था । उन्हें भरोसा है कि कोर्ट जन भावनाओं का सम्मान करते हुए कार्रवाई करेगा।