बाबा पर लगाये गए कुकर्म के मामले में दोषसिद्ध नहीं

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बरेली । नौ वर्ष पूर्व किशोर से कुकर्म करने के आरोपी बाबा स्वतंत्र गिरी को बरेली के स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषमुक्त किया है। वादी मुकदमा निवासी ग्राम पीपल साना, थाना मीरगंज जिला बरेली ने मन्दिर के बाबा/ पुजारी के विरुद्ध धारा -377 IPC व PACSO ACT के तहत बाबा पर आरोप लगाया कि मेरे 10 वर्षीय बेटे के साथ बाबा ने आप्रकित मैथुन किया। विवेचक ने अदालत मे आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत मे अभियोजन पक्ष के सात गवाह पेश हुए और पत्रावलि मे दाखिल 10 कागजात को गवाहों द्वारा साबित किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता शंकर कुमार सक्सेना द्वारा गवाहों से जिरह की गई। जिरह मे गवाहों के व्यानो मे बहुत विरोधाभास आया। गवाहों ने घटना की तारीख को भी अलग अलग बताया। घटना स्थल जो गवाहों ने बताया वो घटना स्थल विवेचक द्वारा बनाये गए नक्शा नजिरी से नहीं मिलता पाया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता शंकर कुमार सक्सेना द्वारा चार दिन की गई जोर दार बहस के दौरान गवाहों के व्यानो के विरोधा भाष को बताया और वादी मुकदमा की खेती की जमीन मन्दिर के पास होना बताया और मन्दिर के जगह मे लगे शीशम के पेड़ इसी कारण बाबा से वादी का विवाद रहता है। अदालत ने पत्राबली मे उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के आधार पर यह पाया कि अभियोजन अपना पक्ष संदेह से परे साबित करने मे विफल रहा। और अभियुक्त स्वतंत्र गिरी बाबा को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। इससे पूर्व में भी अधिवक्ता अपने अभियुक्तों को दोषमुक्त करवा चुके हैं।

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