बदायूँ। जिला कृषि अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग से जारी होने वाले उर्वरक, बीज और कीटनाशक के क्रय-विक्रय हेतु निबन्धन प्रमाण / प्राधिकार पत्र की ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी है। कृषि विभाग द्वारा जारी होने वाले उर्वरक, बीज व कीटनाशक के आवेदन ऑनलाइन (घर से, साइबर कैफे, जन सेवा केन्द्र अथवा स्वय) किये जा सकते है। आवेदन हेतु कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि उर्वरक, बीज व कीटनाशक के क्रय-विक्रय हेतु निबन्धन प्रमाण / प्राधिकार पत्र हेतु निवेश भित्र पोर्टल एवं कृषि विभाग की वेवसाइट upagriculture.com पर जनहित गारन्टी का आप्शन चुनने के उपरान्त, ऑनलाइन लाईसेंस पर जाकर नवीन आवेदन हेतु Apply for New Dealer Licence अथवा नवीनीकरण आवेदन हेतु Renewal for District Dealer Licence पर अपने आवेदन करने एवं ऑनलाइन ही निबन्धन प्रमाण / प्राधिकार पत्र प्राप्त कर सकेंगे।