बदायूँ। उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए अवगत कराया कि शासनादेश संख्या 43 दिनांक 12 जून 2024 के द्वारा फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान दिनांक 08 से 31 जुलाई 2024 तक चलाया जायेगा। इस अभियान में राजस्व एवं कृषि विभाग की टीम संयुक्त रूप से कार्य करेगी, जिनके द्वारा किसानों का पूर्ण विवरण दर्ज होगा। राजस्व विभाग के द्वारा एक समान नाम व पिता के नाम वाले गाटों/खसरों का सत्यापन किया जायेगा तथा कृषि विभाग या पंचायत सहायक के द्वारा ओ0टी0पी0 के माध्यम से ई0के0वाई0सी0 तथा ई-साइन का कार्य किया जायेगा। किसान रजिस्ट्री किसानों का डाटा डिजिटल बेस होगा। उन्होंने बताया कि इसमें किसानों की यूनिक आई.डी. बनाई जायेगी, इसके लिये खसरा-खतौनी में दर्ज अभिलेखों का उपयोग किया जायेगा। इस अभियान के द्वारा यदि कोई किसान या उसका परिवार किसान रजिस्ट्री अभियान के तहत् अपना नाम दर्ज नहीं कराता है, तो उसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त प्राप्त नहीं होगी। इस अभियान के तहत् तैयार डाटा का सबसे बडा फायदा यह होगा जो किसान भविष्य में किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहता है, उसको अलग से सत्यापन नहीं करवाना होगा। किसानों को इसके माध्यम से योजनाओं का लाभ तो मिलेगा साथ ही कृषि वैज्ञानिकों से खेती से संबंधित सलाह भी ले सकेंगे। फॉर्मर रजिस्ट्री के माध्यम से विभिन्न फसलों के संभावित उत्पादन एवं वास्तविक आंकडें भी आसानी से जुटाए जा सकेंगे। किसानों के लिये ऋण, वित्त सहित अन्य सेवा को सुगमता से उपलब्ध कराना संभव होगा। सभी किसान भाईयों से अनुरोध है कि फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें जिससे अभिलेखों के मिलान के समय किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि व भिन्नता उत्पन्न न हों।