बदायूँ। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र के उपायुक्त उद्योग अशोक कुमार उपाध्याय के जानकारी देते हुए बताया कि उ०प्र० सरकार द्वारा लागू मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार योजना/ ओ०डी०ओ०पी० योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में ऋण दिये जाने हेतु आवेदनपत्र 10 जुलाई 2024 तक आमंत्रित किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि आवेदनपत्र www.diupmsme.upsdc.gov.in पोर्टल पर व नये पोर्टल www.msme.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन भरे जा सकते है। उन्होंने बताया कि मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत उत्पादन क्षेत्र हेतु अधिकतम 25.00 लाख व सेवा क्षेत्र इकाई हेतु अधिकतम 10.00 लाख के स्वरोजगार स्थापनार्थ हेतु ऋण बैंक द्वारा प्राप्त किया जा सकता हैं जिसमें अधिकतम 25 प्रतिशत तक अनुदान की व्यवस्था भी हैं उक्त योजना हेतु अभ्यर्थी को पर हाईस्कूल पास तथा न्यूनतम 18 वर्ष एवं 40 वर्ष तक आयु के युवक/युवतियों के लिये आनलाइन आवेदनपत्र आमंत्रित किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि ओ0डी0ओ0 पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद हेतु जरी जरदोजी कार्य हेतु एक जनपद एक उत्पाद(ओ0डी0ओ0पी0) में चयन किया गया है। जरी के कार्य को बढावा देने हेतु उक्त योजना में निम्नवत ऋण प्राप्त करने हेतु उद्योग, सेवा, व्यवसाय में रू0 2 करोड तक का ऋण दिया जा सकता है। उक्त योजना हेतु अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। युवक/युवतियां के लिये आनलाइन आवेदनपत्र आमंत्रित किये जा रहे है।