बदायूँ । जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 के पत्र के द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत पूर्व में निर्धारित आय सीमा शहरी क्षेत्र में रू0 56460/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- को संशोधित कर अधिकतम रू0 100000/- वार्षिक निर्धारित कर दी गयी है। उन्होंने अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्ति जो अपनी पुत्री की शादी करने के इच्छुक हैं तथा आय सीमा अधिकतम रू0 100000/- तक वार्षिक हो, वह इस योजना का लाभ लेने हेतु बेवसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन करके 07 दिवस के अन्दर उसकी हार्ड कॉपी समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ शहरी क्षेत्र के आवेदन सम्बन्धित उप जिलाधिकरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। योजनान्तर्गत शादी की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। योजनान्तर्गत 01 पुत्री की शादी हेतु अनुदान की धनराशि रू0 20000/- निर्धारित है तथा एक व्यक्ति को अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य है।