बदायूँ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अवगत कराया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, (च्वैभ्) के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय परिसर, बदायूँ में स्थित केन्द्रीय सभागार में माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ के मार्गदर्शन में शुक्रवार को उक्त अधिनियम के प्रति समस्त मध्यस्थगण, एलएडीसी, नामिका अधिवक्तागण व पराविधिक स्वयंसेवकगण को संवेदनशील बनाने व जागरूक करने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता सारिका गोयल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा की गयी। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में सम्बंधित समस्त मध्यस्थगण, एलएडीसी, नामिका अधिवक्तागण व पराविधिक स्वयंसेवकगण को यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 (च्वैभ्) के संदर्भ में जागरूक एवं प्रशिक्षित किया गया।