बदायूँ। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने अवगत कराया है कि अपर आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ की अध्यक्षता में मंगलवार को समीक्षा बैठक/ वीडियोकॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से कृषक पंजीकरण का नियमित प्रचार-प्रसार कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि रबी विपणन वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत कृषकों को अपना गेहूँ विक्रय करने हेतु कृषक पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कृषक पंजीकरण प्रारम्भ हो चुके हैं। कृषक बन्धु किसी भी जनसेवा केन्द्र या स्वयं से सरकार द्वारा विकसित पोर्टल fcs.up.gov.in पर अपना कृषक पंजीकरण करा/कर सकते हैं। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/ विपणन निरीक्षक जनपद की समस्त मण्डियों में कृषक पंजीकरण कैम्प लगाकर कैम्प में ही कृषक पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करायेंगे। गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275.00 रु० प्रति कु० की दर से गेहूँ क्रय किया जायेगा। कृषकों को उपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त कराने हेतु जनपद में अब तक 63 गेहूं क्रय केन्द्र जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं। 06. कृषि विभाग में पंजीकृत कृषकों को एस०एम०एस० प्रेषित कराकर कृषक पंजीकरण कराने हेतु प्रेरित करेंगे।