बदायूँ। अध्यक्ष, नियुक्ति समिति, मध्यस्थता केन्द्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार ए.डी.आर. केन्द्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के द्वारा संचालित मध्यस्थता केन्द्र में न्यायालयों द्वारा सन्दर्भित मामलों में पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता कराने हेतु 05 अतिरिक्त मध्यस्थगण की नियुक्ति की जानी है। मध्यस्थ पद हेतु कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति 10 दिनों के अंदर आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तियों को मध्यस्थों के पैनल में सूचीबद्ध किए जाने के लिए अर्हता एवं पात्रता निर्धारित की गई है। उन्होंने अर्हताओं के बारे में बताया कि ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों। आवेदकों को एक उपक्रम प्रस्तुत करना होगा कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उन्होंने पैनल में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताओं के बारे में बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो या विकृत-चित्त धोषित किया गया हो। ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध किसी न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया हो, ऐसा कोई व्यक्ति, जो नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिये किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो, ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हों या फलस्वरूप दण्डित किया गया हो, और ऐसे अन्य श्रेणी के व्यक्ति, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया जाये। उन्होंने बताया कि अन्य महत्वपूर्ण निर्देश कि चयनित अधिवक्ता मध्यस्थतगण को कृत के सापेक्ष नियमानुसार मानदेय का भुगतान बजट की उपलब्धता होने पर किया जायेगा। प्रार्थी द्वारा आवेदन संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन केवल पत्र पर एक रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चस्पा करके समस्त अपेक्षित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करके जमा किया जायेगा। आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही प्राप्त किए जायेंगें। अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नही होंगे। नियुक्त 05 अतिरिक्त मध्यस्थगण की नियुक्ति वर्तमान पैनल की अवधि तक के लिए होगी।