बदायूँ में अलग-अलग मामलों में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा

बदायूँ। (विधि संवाददाता सुधीर कश्यप) तीन कोर्ट से अलग-अलग मामलों में तीन लोगों आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है विशेष न्यायालय डकैती कोर्ट से एक आरोपी को, विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट से दुराचार के मामले में एक आरोपी , अपर जिला जज विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट संख्या 2 की कोर्ट से दुराचार के आरोप में एक आरोपी को दोषी पाते हुये आजीवन कारवास ब एक को 5 साल की सजा सुनाई गई है कोर्ट ने सभी दोषियों पर अलग-अलग जुर्माना भी डाला है
सजा नंबर एक
अपर जिला जज विशेष न्यायालय डकैती कोर्ट के न्यायाधीश योगेश कुमार ने डकैती के मामले में एक आरोपी को दूसरी पाते हुए उसे आजीवन कारवास समेत 20 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है
अभियान पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक मामले में घटना की रिपोर्ट 3 अप्रैल 1998 को थाना दातागंज में राजीव गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता ने लिखाई जिसमें उल्लेख किया कि उसके चाचा रामज़ीमल गुप्ता के यहां रात 2:30 बजे सात आठ बदमाशों ने लूटपाट की बदमाशों ने मारपीट भी की जिसमें उसके , चाचा-चाची व चचेरा का भाई गंभीर रूप से घायल हो गए इस मामले में सर्वेश कुमार यादव पुत्र प्रताप सिंह निवासी गांव चिचौना थाना मलाबन जिला एटा , रमेश ,रामपाल, फूल सिंह, प्रवेश कुमार ,जगदीश के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चला दौरान मुकदमा रमेश की मृत्यु हो गई जबकि सर्विस को छोड़कर शेष आरोपियों की पत्रावली अलग कर दी गई कोर्ट ने इस मामले में सर्वेश को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास और 20 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई
सजा नंबर दो——
अपर जिला जज विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने दुराचार के मामले में थाना बिनावर के गांव मलगांव निवासी नीरज पुत्र महेंद्र पाल को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास समेत 60 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई दिस इस लोक अभिजक अमूल जोड़ी के मुताबिक मामले में घटना की रिपोर्ट 19 दिसंबर 2017 को पिता के पिता की ओर से दर्ज कराई गई की 17 दिसंबर 2017 को 12 बजे उसकी पुत्री पड़ोस में गई थी लेकिन देर शाम तक वापस नहीं इस मामले में पिक्चर के पिता के लोगों ने बताया कि उसकी लड़की को आरोपी नीरज के साथ शहर में देखा गया था कोर्ट ने इस मामले में नीरज को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
सजा नंबर 3——–
अपर जिला जज विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट दो कि न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने दलित के साथ दुराचार के मामले में थाना बिल्सी के गांव बेरमई छोटी निवासी मनोहर नाथ पुत्र बांकेलाल गोसाई को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा ब 30 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई साथ ही इसी मामले में बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में पवन कुमार को दोषी पाते हुए उसे 5 साल के करावास समेत 5 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है मामले में घंटना की रिपोर्ट पीड़िता की मां की ओर से लिखाई गई की घटना से 2 साल 5 महीने पहले की है उसकी 16 वर्षीय बेटी बिल्सी बाजार में दवा लेने गई थी लेकिन वापस नहीं आई काफी तलाश किया नहीं मिली वाद में पता लगा कि उसकी बेटी को उक्त आरोपी ले गए थे इस मामले में मनोहर को दुष्कर्म में आजीवन कारावास पवन कुमार को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में 5 साल की सजा सुनाई है।