थानाध्यक्ष इस्लामनगर ,वजीरगंज सी जे एम कोर्ट में तलब, सीजेएम मोहम्मद साजिद ने किया तलब

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बदायूं। (विधि संवाददाता सुधीर कश्यप ) इन दिनों जिले के कई थानाध्यक्ष न्यायालय के आदेशों को न मानने को लेकर कोर्ट की रडार पर है कई थानाध्यक्ष तो चेतावनी देने के बावजूद भी आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं एसएसपी को अवगत कराने के बावजूद भी अपनी कार्यप्रणाली पर अंढे हुए हैं ऐसी ही लापरवाही के चलते प्रभारी निरीक्षक थाना इस्लामनगर व प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद साजिद ने व्यक्तिगत रूप से तलब कर स्पष्टीकरण मांगा की क्यों ना दोनों कोतवाल के विरुद्ध पुलिस अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाये थाना इस्लामनगर प्रभारी निरीक्षक को 24 अगस्त को सी जे एम मोहम्मद साजिद ने व्यक्तिगत रूप से तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है कि हाईकोर्ट से दुराचार ,एस सीएसटी एक्ट के एक मामले में नोटिस की तामील कांस्टेबिल विकास कुमार के द्वारा अपीलथी पर ना कराकर उसके रिश्तेदार पर कराकर काम की इतिश्री कर ली और सूचना न्यायालय को नहीं भेजी इस संबंध में एस एस पी को भी आदेश का पालन कराये जाने के लिए सूचना भेजी गई लेकिन इसके बावजूद भी प्रभारी निरीक्षक इस्लामनगर ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया कोर्ट ने इस्लामनगर को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है। वही इसी तरह के मामले में प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज को कोर्ट ने 25 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है हाई कोर्ट में लंबित फौजदारी मामले साबिर खान बनाम स्टेट आफ यू पी विपक्षी संख्या दो भूरी बेगम पत्नी राहत खान पर नोटिस तमिल कराये जाने का निर्देश हुआ था लेकिन एस आई विष्णु दत्त द्वारा नोटिस की तामील भूरी बेगम की जगह साबिर खान पुत्र मंसूर खान पर क्या दी गई कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज पर टिप्पणी करते हुए उल्लेख किया कि प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन गंभीरता पूर्वक नहीं किया ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर न्यायलय के आदेश का अनुपालन न करना और संबंधित को अनुचित लाभ प्रदान किए जाने हेतु ऐसे कार्य किया गया है सी जे एम मोहम्मद साजिद ने दोनों थानाध्यक्षों को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है। सीओ सिटी के आदेश का भी पालन कोतवाली पुलिस ने नहीं किया सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मामले में सी जे एम कोर्ट से चार आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के मामले में गिरफ्तारी वारंट व कुर्की की उद्घोषणा की सूचना जारी हुई थी इस मामले में मालवीयगंज चौकी क्षेत्र के दो आरोपी, व नई सराय पुलिस चौकी क्षेत्र के दो आरोपी हैं लेकिन दोनों चौकी इंचार्ज को आरोपी नहीं मिल रहे जबकि बादी के मुताबिक आरोपी सुबह से शाम तक अपने घर ब दुकान पर रहते हैं इस मामले में बादी ने आई जी आर एस के माध्यम से पुलिस महानिदेशक से शिकायत की उसके बाद सीओ सिटी ने मामले में जांच की जांच में यह माना कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और नियत तिथि तक आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया लेकिन दोनों चौकी इंचार्जों ने आदेश का पालन नहीं किया फर्जी रूप से तामील कर गिरफ्तारी बारट वापस भेज दिए अब 23 अगस्त को दोबारा सी जे एम कोर्ट से चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किये है और मामले में सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख नियत की है।

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