बदायूं। (विधि संवाददाता सुधीर कश्यप) जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की तीन सदस्यीय पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव, सदस्य अनीता व सदस्य एनसी बिसारिया ने बादी की याचिका स्वीकार करते हुए विद्युत विभाग द्वारा जारी 22 हजार 258 रुपए का बिजली बिल निरस्त कर दिया है साथ ही एक माह के अंदर याचिकाकर्ता के नलकूप की विद्युत लाइन खींचकर कनेक्शन सुचारू करने का आदेश दिया है बदायूं के ग्राम गरूईया निवासी राजीव कुमार पुत्र त्रिलोक सिंह ने अपने अधिवक्ता जिया उर रहमान समी के माध्यम से 4 सितंबर 2017 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की उसने अपनी कृषि भूमि पर निजी नलकूप चलाने के लिए विद्युत कनेक्शन हेतु साल 2012 में आवेदन किया आवेदन स्वीकार होने के बाद अंशदान कै रूप मे 11हजार 925 रूपये जमा कर रसीद प्राप्त की नलकूप इसके बाद काफी समय बीच जाने के बाद भी विद्युत विभाग ने नलकूप कनेक्शन सुचारू नहीं किया वादी ने इस संबंध में तमाम आला अधिकारियों से शिकायत की लेकिन किसी भी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई इसके बाद भी विद्युत विभाग ने परिवादी को 22 हजार 258 रुपए का बिजली बिल भेज दिया परिवादी ने इस मामले में अपने अधिवक्ता जियाउर रहमान समी के माध्यम से आयोग में याचिका दायर की आयोग ने मामले में सुनवाई के बाद परिबादी की याचिका को स्वीकार करते हुए विद्युत विभाग का बिल निरस्त करने का आदेश दिया है