बदायूं। ( बदायूं विधि संवाददाता सुधीर कश्यप) अपर जिला जज पॉक्सो कोर्ट द्वितीय की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने हत्या,जानलेवा हमले, मारपीट में महिला समेत तीन आरोपियों को दोषी पाते हुये सजा सुनाई है वहीं कोर्ट ने साक्षय के अभाब में दो आरोपियों को बरी कर दिया है थाना गुन्नौर के गांव नगला अजमेरी निवासी निहाल सिंह पुत्र सायराम यादव ने 25 जनवरी 2008 को थाना गुन्नौर में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उल्लेख किया कि घटना वाले दिन बह ब उसका भाई भगवान सिंह अन्य परिजन झूल सिल रहे थे तभी अचानक ट्रैक्टर से नरेश,कप्तान, भीमसेन, दगली, बुदी अपने अपने हाथों में बंदूक राइफल लेकर आए और आते ही गालियां देते हुए जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी फायरिंग शुरू होते ही अफरा-तफरी मच गई गोलीबारी में भगवान सिंह समेत कई परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए अस्पताल ले जाते समय भगवान सिंह की मौत हो गई इस मामले में नरेश, कप्तान, बुद्धसेन, दगली, बुदी भीमसेन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई वहीं कोर्ट के आदेश पर शैतानियां उर्फ सत्यवती भी आरोपी बनी दौरान मुकदमा भीमसेन की मृत्यु हो गई जबकि कोर्ट ने साक्षय के अभाव में दगली व बुद्धि को बरी कर दिया कोर्ट ने इस मामले में नरेश को आजीवन कारावास की सजा ब 40 हजार रुपए जुर्माना, कप्तान को 7 साल की सजा व 15 हजार रुपए जुर्माना, वही शैतानियां ऊर्फ सत्यवती को 6 माह की सजा व एक हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है जुर्माने की 50% धनराशि कोर्ट ने बादी मुकदमा को देने के आदेश दिये है