बदायूं। (विधि संवाददाता सुधीर कश्यप) जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव, सदस्य अनीता ब सदस्य एनसी बिसारिया ने अलीगढ़ विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह परिवादी के 20 लाख 54 हजार तीस रूपये मय व्याज 6 लाख 94 हजार 946 रूपये अदा करे बाद व्यय के रूप में तीन हजार रूपये भी अदा करने के आदेश दिये है शहर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के C-11 ऑफीसर्स कॉलोनी निवासी ऋषि कुमार पुत्र शिशुपाल ने अपने अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका 30 अगस्त 2022 को दायर की जिसमें उल्लेख किया कि 15 जनवरी 2013 को समाचार पत्रों के माध्यम से स्वर्ण जयंती नगर एवं विस्तार आवास योजना में भाग लेने का प्रस्ताव प्रकाशित हुआ था जिसके तहत बादी ऋषि कुमार ने पंजीकरण करा दिया था लाटरी पद्धति से उसको भवन संख्या C-09 के आवंटन की सूचना 15 जुलाई 2013 को डाक से प्राप्त हुई जिसके बाद अलीगढ़ विकास प्राधिकरण रामघाट रोड अलीगढ़ द्वारा सचिव के निर्देशन पर 97हजार 500 रूपये जमा किए बाद में संपूर्ण धनराशि 20लाख 54 हजार 30 रूपये जमा किये लेकिन विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त आवंटित प्लांट की की रजिस्ट्री नहीं की गई काफी समय भी जाने व उच्च अधिकारियों की शिकायत के बाद कोई कार्रवाई न होने पर परबादी ने अपने अधिबकता पंकज कुमार शुक्ला के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की आयोग के अध्यक्ष संजीव यादव, सदस्य अनीता व सदस्य एनसी विसरिया ने परिवादी की याचिका को स्वीकार करते हुए अलीगढ़ विकास प्राधिकरण को उक्त संपूर्ण धनराशि अदा करने का आदेश दिया है