बदायूं। विधि संवाददाता सुधीर कश्यप की रिपोर्ट आई सी एल म्युचुअल बेनिफिट्स कारपोरेशन लिमिटेड को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव, सदस्य एनसी बिसारिया, अनीता ने बादी की याचिका को स्वीकार करते हुए डेढ़ लाख रुपया मय 8% ब्याज की दर से अदा करने के साथ ही बाद व्यय के रूप में 5 हजार रूपये अदा करने के आदेश दिये है शहर के मोहल्ला शहबाजपुर निवासी पुनीत कुमार कश्यप ने अपने अधिवक्ता जियाउर रहमान समी के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की जिसमें विपक्षी पक्षकार के रूप में आईसीएल म्युचुअल बेनिफिट्स कारपोरेशन लिमिटेड के सी एम डी आरके गोला, एमडी बंटी गोला, डायरेक्टर अनिल कुमार, जेके गुप्ता, स्क्रोन डायरेक्टर सत्यवीर, शाखा प्रबंधक बदायूं व अधिकृत एजेंट गोविंद कश्यप को पक्षकार बनाते हुए याचिका दायर की जिसमें उल्लेख किया कि उसने 31मई 2016 को आई सी एल कंपनी से एक आर डी 5 साल के लिए ली थी 5 साल के अंदर 60 किस्तों के रूप 1 लाख 80 हजार रूपये जमा किये आर डी पूरे होने पर बादी को 2 लाख 50 हजार 17 रूपये का भुगतान होना था लेकिन आईसीएल कंपनी ने कोई भुगतान नहीं किया मामले में पुलिस व उच्च अधिकारियों से शिकायत करने पर कंपनी ने वादी को एक लाख रूपये अदा कर दिए लेकिन शेष रुपए नहीं दिया जिसके बाद बादी ने अपने अधिवक्ता जियाउर रहमान समी के माध्यम से कानूनी नोटिस दिया उसके बावजूद भी कंपनी ने भुगतान नहीं किया तब वादी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की आयोग ने इस मामले में बादी की याचिका स्वीकार करते हुए आईसीएल कंपनी के पक्षकारों को बादी को एक लाख पचास हजार रूपये 8% ब्याज की दर से अदा करने के आदेश दिए साथ ही बाद ब्यय के रूप मे पांच हजार रूपये देने के आदेश दिये है