बदायूं। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष संजीव यादव सदस्य एनसी बिसारिया, सदस्य अनीता ने रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को वादी के पिता की बीमा पॉलिसी के 9 लाख 76 हजार 760 मय 6% ब्याज की दर से ब तीन हजार रूपये बादव्यय के देने के आदेश दिए हैं बीमा कंपनी ने बादी को बीमित धनराशि देने से मना कर दिया था थाना उसहैत के वार्ड नंबर 5 निवासी अमन गुप्ता पुत्र सुधीर कुमार ने वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की जिसमें विपक्षी के रूप में महाप्रबंधक रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस मुंबई, ब मैनेजर रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बदायूं को विपक्षी पक्षकार बनाया याचिका में उल्लेख किया कि उसके पिता ने मनी बैक पॉलिसी नाम से बीमा पॉलिसी ली थी जिसका वार्षिक प्रीमियम 96 हजार 376 रूपये थी पॉलिसी अवधि 15 वर्ष की थी 7 वर्ष तक प्रीमियम जमा करना था पॉलिसी अवधि समाप्त होने पर पॉलिसी धारक को 4 लाख 57 हजार 582 रुपए मिलना था अगर पॉलिसी बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी धारक को 9 लाख 63 हजार 760 अदा करना था बादी की पिता की मृत्यु हो जाने के बाद बादी के पुत्र अमन गुप्ता ने बीमा कंपनी को 5 अप्रैल 2018 को क्लिंफार्म समस्त प्रपत्र के साथ जमा किया बीमा कंपनी ने 15 मई 2018 को क्लेम यह कहकर निरस्त कर दिया कि वादी ने तथ्य छुपाकर क्लेम दायर किया वादी ने अपने अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की आयोग ने मामले में संपूर्ण सुनवाई के बाद उक्त आदेश पारित किया