खनिज परिवहन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट व माइन टैग लगाना अनिवार्य

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बदायूँ। जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार द्वारा जनपद के समस्त खनन पट्टाधारक/भण्डारण लाईसेंसधारक/केशर स्वामी/वाहन स्वामी को सूचित करते हुए बताया कि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०खजिन भवन, लखनऊ द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि दिनाँक 01 जुलाई 2023 से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों में माइन टैग लगा होना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि खनिजों के परिवहन करने वाले समस्त वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि खनिजों के परिवहन करने वाले समस्त वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने निर्देशित किया कि खनिजों का परिवहन करने वाले जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगा हो, उन्हें वाहनों पर खनिजों का लदान किया जाये। किसी भी दशा में बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट वाले वाहनों को खनन पट्टो/भण्डारण स्थल अथवा कशर पर प्रवेश न दिया जाये। उन्होंने बताया कि यदि बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट के किसी खनन पट्टा/भण्डारण स्थल/कशर पर पाया जाता है, तो वाहन के साथ-साथ सम्बन्धित खनन पट्टाधारक/भण्डारण लाईसेंसधारक तथा कशर स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व खनन पट्टाधारक/भण्डारण लाईसेंसधारक/कशर स्वामी होगा । उन्होंने बताया कि खनिजों के परिवहन करने वाले वाहनों द्वारा गलत (स्मज़्ड) नम्बर प्लेट पाये जाने पर वाहन का परमिट निरस्तीकरण हेतु सहायक परिवहन अधिकारी को सन्दर्भित करते हुये परमिट निरस्त किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व वाहन स्वामी का होगा। उन्होंने बताया कि दिनाँक 01 जुलाई 2023 से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों में माइन टैग लगा होना अनिवार्य कर दिया गया है, जिन वाहनों पर उंचचमक माइन टैग न लगा हो, ऐसे वाहनों पर खनिजों का लदान तथा अभिवहन प्रपत्र न निर्गत किया जाये। उन्होंने बताया कि बिना माइन टैग लगे वाहनों पर खनिजों का परिवहन पूर्णतयाः प्रतिबन्धित है। बिना माइन टैग लगे वाहनों पर खनिजों का परिवहन पाया जाता है, तो सम्बन्धित वाहन स्वामियों के साथ-साथ खनन पट्टाधारक / भण्डारण लाईसेंसधारक / कशर स्वामी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उनके स्वयं की होगी ।

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