बदायूँ। जिलाधिकारी/निर्वाचन अधिकारी जिला योजना समिति मनोज कुमार ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की अधिसूचना 05 जून 2023 को प्राप्त निर्देशों के क्रम में विनिर्दिष्ट समय के अनुसार नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन वर्गवार नियमानुसार किया जा जाना है। उन्होंने बताया कि अनारक्षित वर्ग 01, अनारक्षित वर्ग (महिला)-02, अनुसूचित जाति-01 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-01 है। नामांकन का 17 जून पूर्वाहन 11ः00 बजे से अपराहन 4ः00 बजे तक होगा, नामांकन पत्रों की जांच का 17 जून अपराहन 4ः00 बजे से कार्य समाप्ति तक होगी, 21 जून को पूर्वाहन 11ः00 बजे से अपराहन 3ः00 बजे तक उम्मीदवारी वापस ले सकेंगे, मतदान 25 जून को पूर्वाहन 8ः00 बजे से अपराहन 3ः00 बजे तक एवं इसी दिन मतगणना अपराहन 3ः00 से कार्य समाप्ति तक होगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमावली 2008 के अनुसार संपन्न होगा। इस निर्वाचन में मतदान गुप्त मत द्वारा होगा। नामांकन का प्रस्तुत करना, नामांकन पत्रों की जांच आदि कार्य जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष, कलेक्ट्रेट बदायूं में संपन्न होगा। नाम निर्देशन पत्र 10 जून से 17 जून तक पूर्वाहन 11ः00 बजे से अपराहन 1ः00 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय (पं0 एवं न0नि0), बदायूं से प्राप्त किए जा सकते हैं। संदर्भित निर्वाचन के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।