कोर्ट ने आरोपी का रिमांड खारिज कर जमानत पर रिहा किया, दातागंज कोतवाल, दरोगा से मांगा स्पष्टीकरण (विधि संवाददाता सुधीर कश्यप)
बदायूं।आरोपी की गिरफ्तारी को विधि विरुद्ध मानते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के न्यायिक अधिकारी लीलू ने दातागंज पुलिस द्वारा किया गया चालान/ रिमांड खारिज करते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है साथ ही एसएसपी को कार्रवाई के लिए पूरे मामले मे पत्र लिखते हुए दातागंज कोतवाल व मुकदमे के विवेचक को दो दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है की क्यों ना दोनों के विरुद्ध इस कार्रवाई को लेकर अवमानना की कार्रवाई करते हुए उच्च न्यायालय प्रेषित किया जाए। शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के न्यायालय में दातागंज थाने के विवेचक मनोज कुमार ने मुलजिम विपिन राय पुत्र रामसुधा राय निवासी बीरापह थाना कुंडा जिला गाजीपुर को माय केस डायरी व अन्य दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष में पेश किया जिस पर आरोपी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में अवगत कराया गया कि मामला सात वर्ष से कम अपराध का है थाना दातागंज पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन न करते हुए विधि विरुद्ध तरीके से गिरफ्तार किया गया पुलिस का रिमांड निरस्त करते हुए आरोपी को रिहा करने की मांग की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के न्यायिक अधिकारी लीलू ने पत्रावली व प्रपत्रों के अवलोकन के बाद यह पाया कि मुकदमे के विवेचक द्वारा जानबूझकर लापरवाही की गई आरोपी पर धारा 41 क के नोटिस की तामील कराने का प्रयास नहीं किया गया प्रशनगत मामला राजस्थान राज्य से संबंधित है तथा पूरा घटनाक्रम राजस्थान राज्य में घटित हुआ तथा विवेचक को इस बात का भी ज्ञान नहीं की चेक लिस्ट क्या होती है तथा संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा भी बगैर चेक लिस्ट के रिमांड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया आरोपी की गिरफ्तारी विधि विरुद्ध है इसलिए विवेचक कर रिमांड प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है तथा आदेश की प्रति एसएसपी को कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है तथा मामले के विवेचक ब थानाध्यक्ष दातागंज को दो दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया कि क्यों ना प्रस्तुत मामला अवमानना हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष भेजा जाए कोर्ट ने आरोपी का रिमांड निरस्त करते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का सशर्त आदेश दिया है राजनीतिक दबाव के चलते कानूनी प्रक्रिया भूल गई दातागंज पुलिस शनिवार को एसीजेएम द्वितीय की कोर्ट में थाना दातागंज पुलिस की जमकर किरकिरी हुई कोर्ट में रिमांड के समय मांगे गए प्रपत्र की सही जानकारी भी विवेचक मनोज कुमार नहीं दे पाए थानाध्यक्ष दातागंज प्रक्रिया भी भूल गए जिसके चलते शनिवार को जमकर किरकिरी हुई और रिमांड भी निरस्त हुआ है राजनीतिक दबाव के चलते जल्दबाजी में दातागंज थानाध्यक्ष व विवेचक द्वारा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं को धता बताते हुए स्वयं मनमर्जी की कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया मामले मे दातागंज पुलिस द्वारा 13 अप्रैल 2023 को 19:55 बजे इस मामले में विपिन राय,उषा, किशन राय के खिलाफ 420, 406 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया तथा आरोपी को आज 15 अप्रैल को गिरफ्तार करके जेल भेजने के लिए कोर्ट में पेश किया कोर्ट ने विवेचक को जमकर फटकार लगाते हुए रिमांड खारिज करते हुए 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है