बदायूं। नगर पालिका सहसवान में साप्ताहिक बंदी सुनिश्चित कराए जाने हेतु श्रम प्रवर्तन अधिकारी सत्येंद्र कुमार मिश्रा द्वारा कार्यवाही की गई। उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा नगरपालिका सहसवान में शुक्रवार का दिन साप्ताहिक बंदी हेतु निर्धारित किया गया है। किंतु जिलाधिकारी के निर्देशों के बावजूद शहर में कई दुकानें खुली होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर श्रम विभाग की टीम ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए खुली पाई गई 24 दुकान स्वामियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं। साप्ताहिक बंदी सुनिश्चित कराने के साथ ही श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बाल श्रम के विरूद्ध भी आभियान चलाया तथा बाल श्रम प्रतिषेध एवम विनियमन अधीनियम के अंतर्गत सहसवान से 6 बाल श्रमिक कार्य से अवमुक्त कराए गए तथा इनसे काम कराने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध नोटिस जारी किए गए। टीम के साथ विचित्र कुमार सक्सेना वरिष्ठ सहायक व रुबेश यादव , गोपी आदि उपस्थित रहे ।