बदायूँ । जिला समाज कल्याण अधिकारी राम जनम ने अवगत कराया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित उ0प्र0 सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह‘ योजनान्तर्गत जनपद को कुल 1100 जोड़ों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जनपद में दिनांक 16 एवं 17 फरवरी,2023 को वृहद कार्यक्रम आयोजित कराकर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया जायेगा। योजना का उद्देश्य है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के ऐसे जरुरतमंद,निराश्रित एवं निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए उनकी रीति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न कराकर सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक समरसता तथा दहेज मुक्त विवाह का संदेश दिया जायेगा। योजना की पात्रता है कि कन्या के अभिभावक उ0प्र0 के मूल निवासी हो। कन्या के अभिभावक निराश्रित,निर्धन एवं जरुरतमंद हों। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा रु0 2.00 लाख तक निर्धारित की गयी है अथ्वा जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया हो कि लाभार्थी की स्थिति नितांत दयनीय हो। विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री/कन्या की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। आवेदक को आवेदन की हार्ड कापी सम्बन्धित विकास खण्ड/नगर निकाय में जमा करनी होगी। अनुमन्य राशि है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रति जोड़ा व्यय हेतु कुल धनराशि रु0 51000/-निर्धारित की गयी है,जिसमें रु0 35000/- की धनराशि कन्या के खाते में रु0 10000/-की धनराशि विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे-कपड़े,गहने एवं 07 वर्तन हेतु तथा रु0 6000/-की धनराशि विवाह आयोजन की व्यवस्थाओं/अतिथितियों के स्वागत सत्कार हेतु निर्धारित की गयी है।