यूपी : त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों के आरक्षण एवम आवंटन का शासनादेश जारी
लखनऊ। 826 ब्लॉक, 58194 ग्राम, 3031 जिला पंचायत वार्डों का गठन हो चुका है। ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक जो निर्वाचन क्षेत्र अभी तक कभी आरक्षित नहीं रहे हैं, उन्हें इस बार प्राथमिकता से आरक्षित किया जाएगा। प्रदेश में 2 जिलों में अभी तक अनुसूचित जाति के जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं। इन दोनों जिलों में अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेगा। तीन जिला पंचायत अध्यक्ष पद कभी ओबीसी के लिए और साथ कभी महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं रहे। इन्हें ओबीसी में महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। जो ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत कभी भी एससी, ओबीसी या महिला के लिए आरक्षित नहीं रहे हैं,उन्हें प्राथमिकता के आधार पर इन वर्गों के लिए आरक्षित किया जाएगा।
रोटेशन में रिजर्वेशन लागू किया जाएगा लेकिन पिछले 5 निर्वाचन में हुए आरक्षण का संज्ञान लिया जाएगा। यदि 1995 से 2015 तक कोई सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही है तो इस बार उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार पिछले 5 दिनों में यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रहा है तो इस बार यथासंभव पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित नही किया जाएगा। कल शासन स्तर से जिला पंचायत अध्यक्षों के पदों का आरक्षण ज़ारी किया। ज्ञानी कल यह तय हो जाएगा कि किस जिले में अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग या महिला के लिए आरक्षित रहेगा।
