अपहरण के छह आरोपियों को पांच साल की कैद
(विधि सम्वाददाता सुधीर कश्यप की रिपोर्ट)
बदायूं। अपहरण के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय /विशेष न्यायालय महिला उत्पीड़न कोर्ट के न्यायधीश योगेश कुमार तृतीय ने छह आरोपियों को दोषी पाते सभी को पांच पाच साल के कारावास समेत सात सात हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी मुनेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक थाना उघैती के ग्राम खितौरा भगवंत निवासी सोहनलाल पुत्र बीरबल की ओर से 23 दिसंबर 2008 को मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई जिसमें उल्लेख किया कि 1 दिसंबर 2008 की रात उसका 10 वर्षीय नाती उसके पास सो रहा था अचानक वह रात में गायब हो गया 5 दिसंबर को मामले में गुमशुदगी दर्ज हुई पुलिस ने दौरान विवेचना भगवान दास, पुत्तन, गिरीश, शिव सिंह, छत्रपाल, भगवान सिंह, चालाक सिंह के पास से मुठभेड़ में बादी का का 10 वर्षीय नाती बरामद किया इस मामले में सभी आरोपियों खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होकर मुकदमा कोर्ट में चला दौरान मुकदमा आरोपी चालक सिंह की मौत हो गई जबकि कोर्ट ने शेष आरोपियों को दोषी पाते हुए पांच पांच साल के कारावास समेत सात सात हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है.
