मतदेय स्थलों के सम्बंध में बैठक हुई आयोजित

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बदायूं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों का समभाजन अधिकतम 1200 मतदाताओं के आधार पर कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस प्रकार मतदेय स्थल बनाने हेतु भवनों का चयन, पुनर्निर्धारण तथा भवनों का भौतिक सत्यापन एवं समभाजन की कार्यवाही हेतु इस प्रकार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है- जिला निर्वाचन अधिकारी दीपा रंजन ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र बहादुर सिंह व मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ मतदेय स्थलों के समभाजन उपरान्त आलेख्य प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची एवं उसके सम्बन्ध में प्राप्त दावे/आपत्तियों पर विचार-विमर्श हेतु बैठक आयोजित की गई।

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1 मतदेय स्थल बनाने हेतु भवनों का चयन, पुनर्निर्धारण तथा भवनों का भौतिक सत्यापन दिनांक 02-08-2021 से 17-08-2021
2 मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन के पश्चात मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर मतदेय स्थलों के प्रस्ताव तैयार करना दिनांक 21-08-2021
3 आपत्तियों एवं सुझावों हेतु मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन दिनांक 23-08-2021
4 वर्तमान मतदेय स्थलों के संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव की प्रति राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराना दिनांक 23-08-2021
5 वर्तमान संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठकों के आयोजन के पश्चात शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद सूची को अन्तिम रूप दिया जाना दिनांक 07-09-2021
6 कन्ट्रोल टेबल की इन्ट्री दिनांक 15-09-2021
7 विधानसभा क्षेत्रवार सभी संलग्नकों सहित मतदेय स्थलों की सूची को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना दिनांक 20-09-2021
8 मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा मतदेय स्थलों के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु आयोग को प्रेषित किया जाना दिनांक 25-09-2021

आयोग द्वारा मतदेय स्थलों के समभाजन के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मतदेय स्थलों के समभाजन की कार्यवाही के प्रथम चरण में ‘मतदेय स्थल बनाने हेतु भवनों का चयन, पुनर्निर्धारण तथा भवनों के भौतिक सत्यापन’’ की कार्यवाही दिनांक 02-08-2021 से दिनांक 17-08-2021 तक पूर्ण करने के उपरान्त मतदाताओं के समायोजन के आधार पर संबंधित मतदेय स्थलों में मतदाताओं के परिवर्तन/ संशोधन, नये मतदेय स्थलों के गठन के प्रस्ताव, मतदेय स्थलों के भवनों में प्रस्तावित संशोधन आदि के सम्बन्ध में दिनांक 21-08-2021 को बैठक आयोजित कर जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को अवगत कराते हुए तथा विचार-विमर्श उपरान्त मतदेय स्थलों की सूची का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 24-08-2021 को किया जा चुका है। जिस पर दिनांक 30-08-2021 तक इस सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव (यदि कोई हों) आमन्त्रित किये गये थे।

इस प्रकार दिनांक 24-08-2021 को प्रकाशित मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची के सम्बन्ध में अब तक प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निस्तारण किये जाने हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया है।
अवगत कराया गया कि मतदेय स्थलों के संशोधन के सम्बन्ध में आलेख्य प्रकाशन से पूर्व कुल 20 सुझाव/ शिकायत प्राप्त हुई थीं, जिनका निस्तारण कर दिया गया है, जिसमें 05 सुझाव स्वीकृत हुए हैं तथा 15 सुझाव/ शिकायत आयोग के मानकों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत हुए हैं, जोकि मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची में सम्मिलित किये जा चुके हैं।
आलेख्य मतदेय स्थलों की सूची के आलेख्य प्रकाशन के उपरान्त अब तक कुल 33 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए जिसमें से 17 का निस्तारण किया जा चुका है जिसमें 09 स्वीकृत एवं 08 अस्वीकृत हुए हैं; तथा 16 प्रस्तावों अभी जांच की प्रक्रिया में हैं।
उपरोक्त के क्रम में दिनांक 24-08-2021 को प्रकाशित मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची के किसी मतदेय स्थल के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अन्तर्गत यदि कोई सुझाव/शिकायत हों तो लिखित रूप में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, ताकि उसके अतिशीघ्र निस्तारण के उपरान्त मतदेय स्थलों की सूची को दिनांक 07-09-2021 से पूर्व अन्तिम रूप देकर भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा सके।

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