हरी झंडी दिखाकर प्रचार-प्रसार वाहन को किया किया रवाना
बदायूं।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ॰प्र॰ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ द्वारा दिनांक 11.09.2021 को जनपद-बदायूँ में समय पूर्वान्ह् 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ की अध्यक्षता में किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु एक वाहन उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा दिनांक 08.08.2021 की प्रातः को उपलब्ध कराया गया। जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार राजकुमार तृतीय, नोडल अधिकारी, लोक अदालत बदायूं द्वारा हरी झंडी दिखाकर जनपद न्यायालय बदायूं परिसर से शहर बदायूं व तहसीलों में प्रचार-प्रसार हेतु रवाना किया गया। इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं डाॅ0 देवेन्द्र सिंह फौजदार द्वारा बताया गया कि इस वाहन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जनसाधारण दिनांक 11.09.2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने-अपने दाण्डिक शमनीय, दीवानी, श्रम अधिनियम, विद्युत अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, राजस्व वाद, स्टाम्प वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों, वैवाहिक वादों, भरण-पोषण वादों, चकबन्दी वादों, एन0आई0 एक्ट से सम्बन्धित वादों, मोटर वाहन एक्ट वादों, उपभोक्ता फोरम आदि अन्य प्रकार के वादों को पारस्परिक समझौते के आधार पर सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निस्तारित करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक लोन एवं दूरसंचार विभाग, विद्युत विभाग एवं नगर पालिका से सम्बन्धित एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन विवादों का निस्तारण भी उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में करवा सकते हैं।
जनपद के सभी जनसामान्य एवं वादकारीगण से अपेक्षा है, कि वे कोविड-19 से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए अपने लम्बित वादों के निस्तारण हेतु नियत कराकर निस्तारित करवाने का प्रयास करें तथा ऐसे वाद जो अभी तक न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं, उन्हें भी वाद पूर्व सुनवाई (प्री-लिटिगेशन) स्तर पर निस्तारित करवाने का प्रयास करें। उक्त सभी वादों के निस्तारण हेतु जनसामान्य, वादकारीगण एवं अधिवक्तागण वर्चुअल एवं व्यक्तिगत रूप से, कोविड-19 से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, उपस्थित हो सकते हैं ताकि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को आप सभी के सहयोग से सफल बनाया जा सके।













































































