आईटीआर की तारीखों में बड़े बदलाव, कैंसर की दवाएं सस्ती; जानिए बजट की 7 मुख्य बातें

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बरेली। केंद्रीय बजट में इस बार करदाताओं, विभागों और आम जनता के लिए कई अहम बदलाव किए गए हैं। क्रिएटिविटी सीआईए एसोसिएशन के सचिव सीए विनीश अरोड़ा ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में आयकर रिटर्न (आईटीआर) की समय-सीमा से लेकर शेयर बाजार, विदेश रेमिटेंस और स्वास्थ्य क्षेत्र तक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बजट की 7 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन में बदलाव अब आयकर रिटर्न की अंतिम तिथियां श्रेणी के अनुसार तय की गई हैं।
आईटीआर-1 और 2 (नॉन ऑडिट केस) के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई, जबकि आईटीआर-3, 4, 5 और 7 के लिए 31 अगस्त निर्धारित की गई है। संशोधित रिटर्न के लिए अधिक समय करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए अब संशोधित (रिवाइज्ड) आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है, हालांकि इसके लिए नाममात्र शुल्क देना होगा। एफ एंड ओ व्यापारियों पर बढ़ा बोझ फ्यूचर्स एवं ऑप्शंस (F&O) में ट्रेडिंग करने वालों को अब 3 प्रतिशत अतिरिक्त सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) देना होगा, जिससे इस वर्ग पर कर भार बढ़ेगा। विदेश यात्रा और रेमिटेंस पर टीडीएस में राहत विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाला टीडीएस अब 5 या 20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। एलआरएस के तहत विदेश में शिक्षा एवं चिकित्सा के लिए भेजी जाने वाली राशि पर टीडीएस 5 प्रतिशत की जगह 2 प्रतिशत होगा। कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कैंसर से जुड़ी 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी है, जिससे इलाज सस्ता होने की उम्मीद है। ऑडिट रिपोर्ट में देरी पर सख्ती ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने में 30 दिन की देरी पर ₹75,000 और अधिक देरी होने पर ₹1,50,000 तक जुर्माना देना होगा।
मैनपावर सप्लाई पर टीडीएस अनिवार्य धारा 194सी के तहत मैनपावर सप्लाई पर अब 2 प्रतिशत टीडीएस कटौती अनिवार्य कर दी गई है। सीए विनीश अरोड़ा ने कहा कि ये बदलाव करदाताओं को अपनी वित्तीय योजना बेहतर ढंग से बनाने में मदद करेंगे। आईटीआर फाइलिंग के लिए अतिरिक्त समय दिया जाना एक स्वागत योग्य कदम है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में कर भार बढ़ने से व्यापारियों को सावधानी बरतनी होगी।

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