मध्यस्थता के माध्यम से करायें अपने विवादास्पद मामलों का निस्तारण : एडीजे

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बदायूँ ।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, (नालसा) नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय के तत्वाधान में सम्पूर्ण राष्ट्र में 31 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम में न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जायेगा। जिसमें वैवाहिक विवाद के मामले, दुर्घटना दावे के मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, सम्पत्ति के बंटवारे से सम्बन्धित मामले, बेदखली से सम्बन्धित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले व अन्य उपयुक्त दीवानी मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चैक बाउन्स के मामले, आपराधिक मामले आदि का निस्तारण करा सकते हैं।उन्होंने अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय मध्स्थता अभियान-2.0 के सन्दर्भ में आमजन-मानस/वादकारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु बैनर, पोस्टर, हैण्ड बिल इत्यादि प्रचार सामिग्री कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ एवं जनपद की समस्त तहसीलों में तैनात पराविधिक स्वयंसेवकगण के माध्यम उपयुक्त स्थानों पर चस्पा एवं वितरण किया जा रहा है।उन्होंने जनपद में आवासित समस्त आम-जनमानस/वादकारियों से अपील है कि उक्त मध्यस्थता अभियान को सफल बनाने हेतु सुलह योग्य वादों को मध्यस्थ्ता केन्द्र बदायूँ में सन्दर्भित कराना सुनिश्चित करें।

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