उन्नाव दुष्कर्म केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कुलदीप सेंगर की उम्रकैद निलंबन पर रोक
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़िता ने कहा कि वह बहुत खुश है और उसे पहले से ही शीर्ष अदालत पर भरोसा था। पीड़िता ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि दोषी को मौत की सजा मिले। वहीं पीड़िता की मां ने भी फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि उनकी बेटी को पूरा न्याय मिलना चाहिए और दोषी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए।
सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। महिला कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में बने दबाव के बाद उन्हें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में न्याय करेगा। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे चाहते हैं कि कुलदीप सेंगर न सिर्फ वापस जेल जाए, बल्कि उसे मौत की सजा दी जाए।
महिला कार्यकर्ता योगिता भयाना ने भी सुनवाई से पहले कहा कि पीड़िता को उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा। उन्होंने बताया कि पीड़िता की सेहत फिलहाल स्थिर है और वह खुद कोर्ट में मौजूद है, क्योंकि वह अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती है।
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को यह कहते हुए कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी थी कि वह सात साल पांच महीने से अधिक समय जेल में बिता चुका है। इसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
इससे पहले रविवार को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और उसकी मां ने जंतर-मंतर पर सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ प्रदर्शन किया था। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और उन्होंने बिना डर के कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त सुरक्षा की मांग की थी। पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील की थी कि उन्हें ऐसी सुरक्षा दी जाए, जिससे वह निडर होकर अपनी लड़ाई जारी रख सके।













































































