सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर न दर्ज करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार किए जाने को चुनौती दी गई है। यह आदेश मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद माना कि मामले में सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस से जवाब तलब करना उचित होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को की जाएगी।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिक बनने से पहले ही अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा लिया था। मामले के अनुसार, उनका नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज किया गया, जबकि वे अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनी थीं।
इससे पहले 4 सितंबर 2025 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने विकास त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की थी। विकास त्रिपाठी की ओर से आरोप लगाया गया कि सोनिया गांधी का नाम पहले 1980 में मतदाता सूची में जोड़ा गया, बाद में 1982 में हटाया गया और फिर 1983 में दोबारा शामिल किया गया।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में दलील दी कि सोनिया गांधी का भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी अप्रैल 1983 का ही है। ऐसे में 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उनका नाम कैसे दर्ज हो गया, यह गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया, जो एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
याचिका में यह भी मांग की गई थी कि इस मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं, हालांकि निचली अदालत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। उसी आदेश को अब राउज एवेन्यू कोर्ट में चुनौती दी गई है।
विशेष न्यायाधीश ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत सुनवाई के संकेत दिए हैं। फिलहाल सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत में कोई प्रतिक्रिया दर्ज नहीं कराई गई है।














































































