शाहजहांपुर: बेटी के साथ गंभीर उत्पीड़न के मामले में पिता को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
शाहजहांपुर। नाबालिग बेटी के साथ गंभीर अनैतिक व्यवहार के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने शनिवार को आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला खुदागंज थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता की मां ने 2022 में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मां के कार्यक्रम में जाने के दौरान यह घटना हुई थी। तहरीर के अनुसार 6 मार्च 2022 को पीड़िता की मां एक रिश्तेदार के कार्यक्रम में गई थीं। घर पर 16 वर्षीय बेटी अकेली थी। इसी दौरान आरोपी पिता घर आया और उसने नशे की हालत में बेटी के साथ गलत हरकत की, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद आहत हो गई।
घटना के बाद किशोरी ने सदमे में आकर एक जहरीला पदार्थ पी लिया। तबीयत बिगड़ने पर मां और बड़े बेटे ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान होश आने पर लड़की ने मां को पूरी बात बताई। इसके बाद मां ने साहस दिखाते हुए पुलिस से संपर्क किया।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले भी दो बार बेटी के साथ इसी तरह का अनुचित व्यवहार कर चुका था, परंतु डर और शर्म के कारण पीड़िता ने कभी किसी को बताया नहीं। तीसरी बार की घटना से टूटकर उसने आत्मघाती कदम उठाया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद मामला अदालत में भेजा। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शिवकुमार तृतीय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।
