बरेली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय श्री प्रदीप कुमार सिंह-II एवं अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव उमाशंकर कहार के आदेशानुसार आज जनपद में विभिन्न स्थानों पर माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम–2007 के तहत व्यापक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। लाल फाटक, बदायूं रोड स्थित वृद्धजन आवास गृह (वृद्धाश्रम) में पीएलवी भुवनेश कुमार यादव, हर स्वरूप गंगवार, डॉ. अवधेश कुमार शर्मा एवं पूजा सिंह ने वरिष्ठ नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी दी। काशीराम वृद्धाश्रम में पीएलवी तरुण कुमार, साधना एवं प्रभा ने जागरूकता सत्र आयोजित किया। थाना भोजीपुरा में ज्वाला देव अग्रवाल, ब्लॉक मीरगंज में अनिल कुमार तथा आंवला स्थित वृद्धाश्रम में सुशील कुमार ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। पीएलवीज ने वरिष्ठ नागरिकों को भरण–पोषण के अधिकार, संपत्ति हस्तांतरण, वसीयत एवं उनके संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। प्राधिकरण मुख्यालय पर आए वरिष्ठ नागरिकों को भी पीएलवी आरिफ खान ने अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। धौरेरा माफी ग्राम पंचायत में भी पीएलवी भुवनेश कुमार यादव एवं हर स्वरूप गंगवार द्वारा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर ग्रामीण वरिष्ठ नागरिकों को अधिनियम के विशेष प्रावधानों की जानकारी दी गई।