बरेली। थाना बारादरी क्षेत्र के ग्राम चक महमूद जोगी नवादा निवासी प्रार्थीगण छोटे अली, इकराम अली, इन्कार अली, लाला अली, दिलशाद आदि ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी एवं पुलिस प्रशासन को प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया है कि उनकी पैतृक भूमि गाटा संख्या 195 व 196 (कुल रकबा लगभग 3355 वर्ग मीटर), जो रूहेलखण्ड मेडिकल कॉलेज के निकट स्थित है, पर रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज ट्रस्टी सदस्य अभय कोहरवाल सहित अन्य लोग जबरन कब्जा कर निर्माण करा रहे हैं। छोटे अली, इकराम अली, इन्कार अली, लाला अली, दिलशाद का कहना है कि उन्होंने अपनी भूमि में से केवल 50 वर्ग मीटर हिस्सा अभय कोहरवाल को बेचा था, जिसका वे पंजीकृत स्वामित्व रखते हैं। परंतु ट्रस्टी सदस्य ने कथित रूप से केशव अग्रवाल के कहने पर धोखाधड़ी कर 50 वर्ग मीटर के स्थान पर पूरी भूमि अपने नाम बैनामे में दर्ज करा ली। इस प्रकरण पर माननीय सिविल न्यायालय, बरेली में मूलवाद संख्या 81/2019 (इन्कार अली बनाम रूहेलखण्ड चेरीटेबल ट्रस्ट) तथा उपजिलाधिकारी सदर न्यायालय में केस सीटी 202512130114606, धारा 38A यूपीआरसी 2006 विचाराधीन हैं। प्रार्थीगण का कहना है कि ट्रस्ट के लोग अदालत में हाज़िर हो चुके हैं तथा मुकदमों के तथ्यों से परिचित भी हैं। प्रार्थीगण ने बताया कि 5 नवम्बर को विपक्षी पक्ष उनकी विवादित भूमि पर निर्माण करा रहा था। शिकायत पर थाना बारादरी पुलिस और 112 पुलिस ने मौके पर पहुँचकर निर्माण रुकवाया, परंतु विपक्षी पक्ष 13 नवम्बर को पुनः निर्माण कार्य करने लगा। छोटे अली, इकराम अली, इन्कार अली, लाला अली, दिलशाद ने कोर्ट का आदेश लाने को कहा, तो विपक्षी पक्ष ने कथित तौर पर धमकी देते हुए कहा हम अदालत-पुलिस को नहीं मानते, बरेली में हमारा सिक्का चलता है। यदि अपनी जमीन चाहिए तो 3 करोड़ रुपये दो, वरना जमीन हमारी जमीनों के बीच फँस गई है।” प्रार्थीगण ने आरोप लगाया कि विपक्षीगण द्वारा दबंगई, धमकी और अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिससे उनके जान-माल को गंभीर खतरा पैदा हो गया है और उन्हें झूठे मुकदमों में फँसाने की भी आशंका है।